Green Crackers Bihar: ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? भागलपुर में इन शर्तों के साथ बेचने मिल रहा लाइसेंस...

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Oct 2022 12:47 PM

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Diwali 2022: दिवाली में इस साल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति बिहार के भागलपुर में दी जा रही है. अब जब दिवाली बेहद नजदीक है तो इसकी बिक्री के लिए लाइसेंस बांटे जा रहे हैं. लेकिन ग्रीन पटाखे के लिए दुकानदारों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा.

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Diwali Green Crackers: भागलपुर में ग्रीन पटाखा के बिक्री की अनुमति दे दी गयी है. प्रशासन की ओर से इसके लिए लाइसेंस बांटे जा रहे हैं. हरित पटाखे के ही निर्माण व बिक्री की अनुमति मिलने के बाद अब लोगों की दिवाली बिना पटाखे की नहीं मनेगी. लेकिन इसबार कुछ अलग तरीके का पटाखा बाजार में उपलब्ध रहेगा. रात में आठ से 10 बजे तक पटाखा फोड़ने की अनुमति इस बार मिली है.

क्या होता है ग्रीन पटाखा

ग्रीन पटाखा भी अन्य पटाखों की तरह ही होता है. लेकिन इस पटाखे के उपयोग से अपेक्षाकृत कम प्रदूषण होता है. ग्रीन पटाखा के जलने के बाद पानी के कण पैदा होते हैं. इसमें सल्फर व नाइट्रोजन के कण घुल जाते हैं. जिससे अन्य पटाखों की तरह धुंआ नहीं बनता है. इनमें कुछ ऐसे भी पटाखे होते हैं, जिनके जलने के बाद सल्फर व नाइट्रोजन कम मात्रा में पैदा होते हैं. ग्रीन पटाखों में अन्य पटाखों की तुलना में एल्यूमीनियम का इस्तेमाल बेहद कम होता है. जिससे इनसे हानिकारक गैस कम पैदा होती है. प्रदूषण के रोकथाम के लिए इन पटाखों को ज्यादा तवज्जो अब दी जाने लगी है.

बाजार में हरित पटाखे उपलब्ध कराने की है चुनौती

भागलपुर के बाजार में हरित पटाखे उपलब्ध कराना व्यवसायियों के लिए आसान नहीं है. यह चुनौती से कम नहीं है. पटाखा व्यवसायियों के मुताबिक उन्हें तो इस बात की उम्मीद थी कि सामान्य पटाखे बेचने की अनुमति मिल जायेगी. अचानक यह पता चला है कि ग्रीन पटाखा ही बेच सकते हैं. सोमवार को दीपावली होने के कारण उनके पास सिर्फ दो दिन का समय रह गया है और इसमें भी शनिवार को आधा से अधिक समय लाइसेंस लेने के चक्कर में ही निकल जायेगा.

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अस्थायी लाइसेंस के लिए ये हैं शर्तें

  • पटाखा रखने का स्थान ज्वलनशील पदार्थ से न बना हो और वहां अनधिकृत व्यक्ति का पहुंच नहीं हो.

  • पटाखा रखने का स्थान व विक्रय स्थल एक-दूसरे से तीन मीटर की दूरी और संरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर हो.

  • विक्रय स्थल व संरक्षित स्थल आमने-सामने न हो.

  • तेल से जलता हुआ लैंप, गैस लैंप या खुली रोशनी पटाखा स्थल से सुरक्षा के दृष्टिकोण से शेड से दूर हो.

  • पटाखा स्थल में यदि बिजली की रोशनी का प्रयोग होता है, तो भवन की दीवार या छत में फिक्स किया हो. झुलता हुआ बिजली का तार प्रयोग में नहीं लाना है.

  • प्रत्येक दुकान के लिए स्विच अलग-अलग दीवार पर फिक्स रहेगा और उसका मास्टर स्वीच कतारबद्ध रहेगा.

  • पटाखा का प्रदर्शनी स्थल शेड से 50 मीटर के अंदर नहीं रहेगा.

  • एक कलस्टर में 50 दुकानों से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी.

  • फर्स्ट एड एंबुलेंस व कम से कम दो फायर टेंडर्स ऐसे सारे फायर वर्कशाॅप के कलस्टर में उपलब्ध कराये जायेंगे.

  • विस्फोटक व खतरनाक सामग्री का डिस्प्ले कराया जायेगा.

  • अधिक शोर, वायु प्रदूषण व अविशष्ट उत्पन्न करनेवाले लड़ी व सीरिजवाले पटाखों के निर्माण व उपयोग प्रतिबंधित हैं.

  • दीपावली मे एक अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए 500 रुपये का चालान जमा करना होगा. जमा करने के बाद अस्थायी पटाखा लाइसेंस निर्गत किया जायेगा.

  • पटाखा की बिक्री केवल लाइसेंसधारी दुकानदारों द्वारा ही की जा सकती है.

  • 125 डिसेबल से कम आवाज व कम धुआं उत्सर्जित करनेवाले पटाखों (हरित पटाखों) के निर्माण व बिक्री की अनुमति दी गयी है.

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