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Toll Tax का बदलने वाला है नियम, VIP को नहीं मिलेगी छूट!

Toll Tax Rules Change: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा पर वैसे 22 अतिविशिष्ट गणमान्यों के नामों को प्रदर्शित करने के लिए बोर्ड लगाना होता है, जिन्हें टोल टैक्स से छूट दी जाती है. ये नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखे होते हैं.

Toll Tax Rules Change: केंद्र सरकार एक बार फिर वीआईपी (वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन) कल्चर पर प्रहार करने की तैयारी में जुट गई है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार अब नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर अतिविशिष्टों को टैक्स में किसी प्रकार की छूट देने के मूड में नहीं है. खबर तो यह भी है कि इसके लिए सरकार टोल टैक्स के नियमों में ही बदलाव करने जा रही है और इसका सबसे पहला असर टोल प्लाजा पर अतिविशिष्टों के लिए लगे बोर्डों पर दिखाई देगा. बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को टोल प्लाजा पर अतिविशिष्टों को टैक्स से छूट देने के लिए ‘एग्जेम्प्टेड फास्टैग’ का बोर्ड हटाने का निर्देश भी दे दिया गया है.

सचिव स्तर की हुई बैठक

मीडिया की रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा पर अतिविशिष्टों को किसी प्रकार की छूट न देने के लिए पिछले हफ्ते सचिव स्तर की बैठक भी हुई थी, जिसमें यह सुझाव दिया गया. सचिव स्तरीय बैठक में दिए गए सुझाव में कहा गया है कि टोल प्लाजा पर उन बोर्डों को हटा दिया जाए, जिसमें टोल टैक्स से छूट पाने वाले लोगों के नाम लिखे होते हैं. हालांकि, इसे लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है.

टोल टैक्स नियम में संशोधन

सचिवों की बैठक में दिए गए सुझाव में यह भी कहा गया है कि टोल प्लाजा से वीआईपी कल्चर समाप्त करने के लिए सरकार को टोल टैक्स नियम में संशोधन करना होगा. अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि ऐसे होर्डिंग्स का कोई औचित्य नहीं है, जिससे जनता के पैसों की बर्बादी हो.

‘एग्जेम्प्टेड फास्टैग’ से अतिविशिष्टों को मिलती है छूट

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार की ओर से टोल प्लाजा पर अतिविशिष्टों को छूट पाने का अधिकार दिया गया है. इसके लिए प्रत्येक टोल प्लाजा पर ‘एग्जेम्प्टेड फास्टैग’ का बोर्ड लगाया गया है. इस बोर्ड में उन लोगों के नाम लिखे होते हैं, जिन्हें टोल टैक्स से छूट मिलती है. इन नामों को देखने के लिए लोगों में खास दिलचस्पी होती है. बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऐसे लोगों के लिए अलग से एक लेन तैयार करवाएगा, जिन्हें टोल टैक्स से छूट दिया गया है.

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क्या हैं नियम

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा पर वैसे 22 अतिविशिष्ट गणमान्यों के नामों को प्रदर्शित करने के लिए बोर्ड लगाना होता है, जिन्हें टोल टैक्स से छूट दी जाती है. ये नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखे होते हैं. यह बोर्ड टोल प्लाजा से करीब 500 मीटर की दूरी पर दोनों ओर (टोल प्लाजा के आगे और पीछे) लगे होते हैं. अब अगर सचिव स्तर की हुई बैठक में दिए गए सुझावों को मान लिया जाता है, तो आने वाले दिनों में ये बोर्ड हटा दिए जाएंगे.

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