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Driving License: लर्निंग के बाद कितने दिनों में बन जाएगा पक्का लाइसेंस, जानें क्या कहता है नियम?

Driving License: आप अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं. मोटर ट्रेनिंग स्कूल से गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद वाहन चालकों को परिवहन विभाग की ओर से सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है.

Driving License: सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. इसके न रहने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान काटने में देर नहीं करते. जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, उनका चालान बार-बार कटता है या फिर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की लताड़ सुननी पड़ती है. किसी लताड़ या फटकार सुनने से बेहतर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले गाड़ी चलाने वालों को लर्नर लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है. लर्निंग लाइसेंस बनाने के कितने दिनों के बाद पक्का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ज्यादा जरूरी है? लर्निंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाने पर भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान काट देंगे. तो फिर, आइए समझ लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला नियम.

कितने प्रकार के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस

अगर आप अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं. बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं. इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट या पक्का ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं. लर्निंग लाइसेंस उन वाहन चालकों को दिया जाता है, जो गाड़ी चलाने के लिए सीखते हैं.

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लर्निंग लाइसेंस के बाद कितने दिन में बनेगा पक्का लाइसेंस

मोटर ट्रेनिंग स्कूल से गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद वाहन चालकों को परिवहन विभाग की ओर से सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है. इसकी वैधता अवधि 180 दिन या 6 महीने होती है. वहीं, वाहन चालकों को परिवहन विभाग की ओर से लर्निंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद परमानेंट या पक्का लाइसेंस दिया जाता है. इसका अर्थ यह होता कि 6 महीने तक सड़कों पर गाड़ी चलाने के बाद आप पक्के ड्राइवर हो गए हैं, इसलिए अब आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए. अन्यथा, ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में आपका चालान काट देगी.

पक्का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें?

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनने के 30-180 दिन के भीतर आप परमानेंट या पक्का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. पक्का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको परिवहन सारथी पोर्टल पर विजिट करना होगा, जैसे लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए किया था. इसके बाद सारथी पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें. अब एक नया पेज खुलेगा. यहां अपनी डिटेल्स भरें और टेस्ट के लिए तारीख का चयन करके फीस जमा करें. फिर चुनी गई तारीख पर आरटीओ जाकर पक्का ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए दोबारा टेस्ट देना होगा. टेस्ट पास होने पर पर आपका पक्का ड्राइविंग लाइसेंस आपके द्वारा दिए गए घर के पते पर आ जाएगा. फिर ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में आपका चालान नहीं काटेगी.

क्या ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है?

हाँ, सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। इसके बिना ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है।

लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस में क्या अंतर है?

लर्निंग लाइसेंस गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है, जबकि परमानेंट लाइसेंस तब मिलता है जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं और आवश्यक टेस्ट पास कर लेते हैं।

लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है?

लर्निंग लाइसेंस की वैधता 180 दिन (6 महीने) होती है। इस अवधि के भीतर आपको पक्का लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करना चाहिए।

पक्का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?

आपको परिवहन सारथी पोर्टल पर जाकर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। टेस्ट पास करने पर आपका पक्का लाइसेंस आपके पते पर भेजा जाएगा।

क्या लर्निंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर चालान हो सकता है?

हाँ, यदि आपकी लर्निंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस आपको चालान कर सकती है।

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KumarVishwat Sen
KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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