समय पर घर नहीं मिला, तो वापस मिलेगा लोन का प्रिंसिपल एमाउंट
Updated at : 10 Jan 2020 3:09 AM (IST)
विज्ञापन

जमशेदपुर : देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने ‘खरीदार गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर वित्त’ (रेजिडेंशियल बिल्डिंग फाइनेंस विद बायर गारंटी) योजना यानी आरबीबीजी स्कीम शुरू की है. इसका मकसद आवास बिक्री को प्रोत्साहन देना और घर खरीदारों का भरोसा कायम करना है. इसके तहत समय पर लाेन लेने […]
विज्ञापन
जमशेदपुर : देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने ‘खरीदार गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर वित्त’ (रेजिडेंशियल बिल्डिंग फाइनेंस विद बायर गारंटी) योजना यानी आरबीबीजी स्कीम शुरू की है. इसका मकसद आवास बिक्री को प्रोत्साहन देना और घर खरीदारों का भरोसा कायम करना है.
इसके तहत समय पर लाेन लेने वाले ग्राहक काे मकान नहीं मिल पाता है, तो बैंक उन्हें प्रिंसिपल एमाउंट लौटा देगा. साथ ही एसबीआइ उससे कर्ज लेने वाले ग्राहकों को चुनिंदा आवासीय परियोजनाओं के पूरा होने की गारंटी देगा. हालांकि यह योजना फिलहाल देश के 10 शहरों में लागू की गयी है. शीघ्र ही इसका लाभ देश के सभी शहरों को मिलेगा.
एसबीआइ के उच्चाधिकारियों की मानें, तो यह योजना घर खरीदारों, बिल्डरों के साथ-साथ बैंक के लिए फायदे का सौदा होगी. इसके तहत बैंक परियोजना को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) मिलने तक गारंटी देगा. होमबायर्स को समय पर मकान देने और उनका पैसा फंसने से बचाने की दृष्टि से यह स्कीम महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




