इस्लामाबाद: पाकिस्तान में राष्ट्रदोह मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और सात फरवरी को उनकी उपस्थिति का आदेश दिया है.तीन न्यायाधीशों वाली अदालत ने मुशर्रफ की उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया. उधर, मुशर्रफ को हिरासत में लेने की संभावना नहीं है क्योंकि अदालत ने कहा है कि 25 लाख रुपये का मुचलका जमा करने पर उन्हें जमानत मिल सकती है.
अदालत के रजिस्ट्रार ने फैसला पढ़ा. इससे पहले दिन में फैसले को उस वक्त सुरक्षित रख दिया गया था जब बचाव और अभियोजन पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कीं. अदालत ने इस्लामाबाद के पुलिस प्रमुख के आदेश पर अमल करने को कहा है.प्रक्रिया के तहत पुलिस को अब मुशर्रफ को गिरफ्तार करना होगा, लेकिन उन्हें तत्काल जमानत मिल जाएगी. जमानत पर रिहा व्यक्ति को आदेश के मुताबिक अदालत में पेश होना होता है.