पाक अदालत ने हिरासत के खिलाफ लखवी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

Published at :24 Feb 2015 9:28 PM (IST)
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पाक अदालत ने हिरासत के खिलाफ लखवी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने आज वर्ष 2008 मुंबई हमला मामले के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत उसकी हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित की क्योंकि न्यायाधीश अवकाश पर थे. लखवी के वकील रजा रिजवान अब्बासी ने कहा, ‘‘इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नूरुल हक कुरैशी […]

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इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने आज वर्ष 2008 मुंबई हमला मामले के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत उसकी हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित की क्योंकि न्यायाधीश अवकाश पर थे.

लखवी के वकील रजा रिजवान अब्बासी ने कहा, ‘‘इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नूरुल हक कुरैशी आज छुट्टी पर थे इसलिए इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी.’’ उन्होंने कहा कि अदालत कार्यालय सुनवाई की अगली तारीख तय करेगा. लखवी ने कल लोक व्यवस्था संबंधी कानून के तहत ‘फिर से’ हिरासत को चुनौती दी थी.याचिका में कहा गया, ‘‘सरकार ने मुझे अवैध आधार पर हिरासत में लिया.निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद, सरकार के पास मुझेसलाखों के पीछे रखने का कानूनी कारण नहीं था.सरकार केवल भारत के दबाव में ऐसा कर रही है.’’
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