इस्लामाबाद : पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ छह अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय होंगे. दूसरी ओर अकबर बुगती हत्या कांड में अदालत ने आज पूर्व राष्ट्रपति की जमानत याचिका खारिज कर दी है. भुट्टो की हत्या के मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच आज मुशर्रफ को रावलपिंडी की न्यायाधीश हबीबउर रहमान की आतंकवाद-निरोधी अदालत में पेश किया गया. 69 वर्षीय मुशर्रफ के खिलाफ औपचारिक रुप से आरोप तय करने के लिए न्यायाधीश रहमान ने छह अगस्त की तारीख निश्चित की है.
रावलपिंडी आतंकवाद-निरोधी अदालत दो बार प्रधानमंत्री रहीं भुट्टो की हत्या के मामले की सुनवायी कर रही है. मुशर्रफ के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में बंदूकों और बमों से किए गए हमले में भुट्टो की मौत हो गई थी. उनकी हत्या चुनावी रैली को संबोधित करने के तुरंत बाद हुई.सरकारी वकील चौधरी अजहर अली ने मीडिया को बताया कि ‘अगली सुनवायी के लिए छह अगस्त को मुशर्रफ को अदालत में पेश किया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के सामने आपराधिक साजिश रचने और हत्या के मामले में उनपर लगे आरोप पढ़े जाएंगे और उन्हें आरोपपत्र पर हस्ताक्षर भी करना होगा.