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भ्रष्टाचार के दो मामले में जरदारी बरी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को आदालत ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में बरी कर दिया. जरदारी (59) को 1990 के दशक में पूर्व नवाज शरीफ सरकार के दौरान एआरवाई गोल्ड और उसरुस ट्रैक्टर में भ्रष्टाचार के मामले में नामजद किया गया था. अदालत ने उन्हें दो मामलों में बरी कर दिया […]

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को आदालत ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में बरी कर दिया. जरदारी (59) को 1990 के दशक में पूर्व नवाज शरीफ सरकार के दौरान एआरवाई गोल्ड और उसरुस ट्रैक्टर में भ्रष्टाचार के मामले में नामजद किया गया था.

अदालत ने उन्हें दो मामलों में बरी कर दिया है, लेकिन वह अभी भी उसी दौर के एसजीएस और कोटेक्ना मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं. दो अन्य मामलों की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.जरदारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष हैं और उन्हें कई साल जेल में गुजारने पडे. सन् 2004 में पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशरफ ने उन्हें रिहा किया था.
जेल से अपनी रिहाई के बाद जरदारी ने पाकिस्तान छोड दिया था और अपना ज्यादातर वक्त अमेरिका और यूएई में गुजारा था. 2007 में अपनी पत्नी बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद वह वतन वापस आ गए.मुशर्रफ ने अपने शासनकाल में बेनजीर से एक राजनीतिक समझौते के तहत ‘नेशनल रेकॉन्सिलीएशन ऑर्डिनेंस’ (एनआरओ) के माध्यम से दंपति के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के सभी मामले रद्द कर दिए थे. कई मामलों में बेनजीर को भी जरदारी के साथ आरोपी बनाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में एनआरओ को गैर कानूनी घोषित कर दिया था जिससे सारे मामले पुनर्जीवित हो गए, लेकिन अदालत पूर्व राष्ट्रपति को अभियोजित करने में विफल रही क्योंकि उन्हें छूट मिली हुई थी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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