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सबूत के अभाव में पत्नी की हत्या के आरोपी देवानी बरी

केपटाउन: दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने हनीमून के दौरान पत्नी की हत्या की साजिश रचने के आरोपी भारतीय कारोबारी श्रीयेन देवानी के खिलाफ मामले को आज सबूत के अभाव का हवाला देते हुए खारिज दिया. न्यायाधीश जेनेट ट्रावर्सो ने 34 साल के देवानी की ओर से अपने बचाव की शुरुआत करने से पहले उनके […]

केपटाउन: दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने हनीमून के दौरान पत्नी की हत्या की साजिश रचने के आरोपी भारतीय कारोबारी श्रीयेन देवानी के खिलाफ मामले को आज सबूत के अभाव का हवाला देते हुए खारिज दिया.

न्यायाधीश जेनेट ट्रावर्सो ने 34 साल के देवानी की ओर से अपने बचाव की शुरुआत करने से पहले उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया.

जेनेट ने कहा कि देवानी के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर है और इसको लेकर कोई तार्किक संभावना नहीं देखतीं कि वह देवानी को दोषी ठहराएं.उन्होंने कहा कि एक अदालत जिस स्तर के सबूत पर सजा दोषी करा दे सके, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया सबूत उस स्तर से काफी नीचे का है.
न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह टैक्सी चालक जोला टांगो का सबूत अपवादों से भरा है और इस पर काफी बहस हो सकती है.
अभियोजन पक्ष ने छह सप्ताह लंबी चली सुनवाई के दौरान कहा कि देवानी समलैंगिक है और वह शादी से बाहर निकालने का रास्ता तलाश रहा था.साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हनीमून के दौरान देवानी की 28 वर्षीय पत्नी एनी की हत्या हुई थी. देवानी पर उसकी हत्या के लिए तीन लोगों- टैक्सी चालक जोला टांगो, जिवामडोडा क्वाबे और शोलिले मगेनी को सुपारी देने का आरोप था. देवानी अब तत्काल ब्रिटेन लौटने के लिये स्वतंत्र है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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