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अमेरिका में सात मुस्लिम देशों पर लगा प्रतिबंध हटा

वाशिंगटन: अमेरिकी प्रशासन ने एक अदालती आदेश के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित शासकीय आदेश के तहत तहत सात मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर रोक लगाए जाने के निर्णय को निलंबित कर दिया है. अदालत ने ट्रंप के शासकीय आदेश पर रोक लगा दी थी. अमेरिकी विदेश विभाग के […]

वाशिंगटन: अमेरिकी प्रशासन ने एक अदालती आदेश के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित शासकीय आदेश के तहत तहत सात मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर रोक लगाए जाने के निर्णय को निलंबित कर दिया है. अदालत ने ट्रंप के शासकीय आदेश पर रोक लगा दी थी. अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता एएफपी को बताया, ‘‘हमने वीजा के अंतरिम रुप से रद्द किण् जाने के फैसले को पलट दिया है.” अधिकारी ने कहा, ‘‘जिन लोगों ने अब अपने वीजा रद्द नहीं करवाएं हैं अब वे अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं बशर्ते उनका वीजा दूसरी तरह से वैध हो।” विभाग का कहना है कि राष्ट्रपति के शासकीय आदेश का अनुपालन करते हुए करीब 60,000 यात्रा वीजा को रद्द किया गया.

विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ‘गृह सुरक्षा विभाग और हमारी कानूनी टीमों के साथ मिलकर काम कर रहा है’ ताकि वाशिंगटन प्रांत के अटॉर्नी जनरल की ओर से दायर शिकायत की पूरी समीक्षा की जा सके. गृह सुरक्षा विभाग ने एक बयान में कहा, ‘‘न्यायाधीश के आदेश का अनुपालन करते हुए विभाग शासकीय आदेश की प्रभावित धाराओं के क्रियान्वयन वाले किसी एक और सभी कदमों को निलंबित कर दिया है.” इससे पहने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विवादित शासकीय आदेश को निलंबित करने वाले अदालती फैसले को ‘हास्यास्पद’ करार दिया था. अध्यादेश पर रोक लगाने का आदेश शुक्रवार रात सिएटल यूएस डिस्ट्रक्टि कोर्ट के न्यायाधीश जेम्स रॉबर्ट ने दिया था. यह अदालती आदेश पूरे अमेरिका में मान्य होगा.
ट्रंप ने आज सुबह ट्वीट किया, ‘‘इस तथाकथित न्यायाधीश की राय हास्यास्पद है और यह रद्द कर दी जाएगी। यह न्यायाधीश कानून प्रवर्तन को हमारे देश से दूर ले गया है.” उन्होंने कहा, ‘‘जब कोई देश यह नहीं कह सके कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, खासकर सुरक्षा की वजहों को लेकर फैसला नहीं कर सके तो बडी दिक्कत पैदा होती है.” ट्रंप के विवादित शासकीय आदेश के तहत ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर कम से कम 90 दिनों तक के लिए रोक की बात की गई थी.

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