मियामी :अमेरिका : अलबामा के चीफ जस्टिस ने राज्य के समलैंगिंक विवाहों पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को वैध करार देने का फैसला सुनाते हुए विवाह का प्रमाण पत्र जारी करने वाले जजों से कहा कि समलैंगिंक जोडों को लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाना उनका कर्तव्य है. अलबामा के चीफ जस्टिस रॉय मूरे ने कल यह फैसला सुनाया। यह फैसला ऐसे समय पर सुनाया गया है जब सात महीने पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि राज्य समलैंगिंक जोडों को विवाह करने से नहीं रोक सकता और जिन राज्यों ने यह रोक लगाई है, उन्हें ऐसे विवाह बंधनों को मान्यता देनी चाहिए.
मूरे ने पांच पन्नों के अपने निर्णय में राज्य के एक कानून का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि विवाह एक पुरुष एवं एक महिला के बीच स्वाभाविक अनूठा संबंध है. उन्होंने तर्क दिया कि कानूनी निर्णय मामले में केवल अदालत के समक्ष पक्षों को बाध्य करता है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबेरगेफेल बनाम होजेस के जिस मामले में फैसला सुनाया था वह केवल मिशिगन, केंटुकी, ओहियो और टेनेसी के समलैंगिंक जोड़ों की ओर से पेश किया गया था. मूरे ने कहा कि इससे अलबामा में इस फैसले के प्रभाव के संबंध में दुविधा और अनिश्चितता पैदा हो गई है.