सिंगापुर में रात के समय सार्वजनिक स्थानों पर शराब की ब्रिकी और सेवन पर प्रतिबंध

सिंगापुर : सिंगापुर सरकार ने देश में रात के समय सार्वजनिक स्थलों पर शराब की ब्रिकी और इसके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है. देश में पहली बार इस तरह का कोई प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसा देश के 40 साल के इतिहास में पहली बार दक्षिण एशियाई कामगारों द्वारा सडक पर शराब के नशे […]
सिंगापुर : सिंगापुर सरकार ने देश में रात के समय सार्वजनिक स्थलों पर शराब की ब्रिकी और इसके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है. देश में पहली बार इस तरह का कोई प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसा देश के 40 साल के इतिहास में पहली बार दक्षिण एशियाई कामगारों द्वारा सडक पर शराब के नशे में भयानक हिंसा करने के बाद किया गया है.
आज से प्रभावी इस नये कानून के तहत रात 10.30 बजे शराब की ब्रिकी बंद हो जाएगी. यह प्रतिबंध सुबह सात बजे तक लागू रहेगा. गृह मंत्रालय ने गेलांग और लिटिल इंडिया में दो शराब नियंत्रण क्षेत्रों को आज शराब नियंत्रण (आपूर्ति और खपत) अधिनियम के तहत लाये जाने का भी आदेश दिया.
गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब की आपूर्ति और खपत को नियंत्रित करने वाला यह अधिनियम 29 जनवरी को संसद से पास किया गया था. इससे सार्वजनिक स्थलों पर शराब के नशे में होने वाली घटनाओं को कम किया जा सकेगा.
विदेशी कामगारों के बीच लोकप्रिय इन दोनो क्षेत्रों में साप्ताहंत और सार्वजनिक अवकाश के समय अतिरिक्त प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, इसमें कहा गया है कि घर और निर्धारित परिसर के लिए दिए गए लाइसेंस के तहत रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप या बार में लोग शराब पी सकेंगे.
आठ दिसंबर 2013 को लिटिल इंडिया में दंगा हुआ था, जिसमें दक्षिण एशियाई प्रवासी कामगारों ने नशे की हालत में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




