शरीफ ने आतंकवाद संबंधी मामलों की सुनवाई में तेजी लाने का दिया निर्देश
Updated at : 22 Dec 2014 7:53 PM (IST)
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इस्लामाबाद : पाकिस्तान में अदालतों की ओर से सात आतंकवादियों की फांसी पर रोक लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया है कि आतंकवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई को गति दें. लाहौर हाईकोर्ट और सिंध हाईकोर्ट के सात आतंकवादियों की फांसी पर रोग लगाए जाने के साथ ही […]
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इस्लामाबाद : पाकिस्तान में अदालतों की ओर से सात आतंकवादियों की फांसी पर रोक लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया है कि आतंकवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई को गति दें.
लाहौर हाईकोर्ट और सिंध हाईकोर्ट के सात आतंकवादियों की फांसी पर रोग लगाए जाने के साथ ही एटॉर्नी जनरल सलमान असलम बट्ट को यह निर्देश दिया गया है. पेशावर के सैनिक स्कूल में हमले के बाद आतंकवादियों की फांसी पर लगी रोक हटाने का फैसला किया गया था. पेशावर हमले में 148 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल थे.
पाक प्रधानमंत्री शरीफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद सरकार की कानूनी टीम स्थगन आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी ताकि आतंकवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई को जल्द पूरा किया जा सके.
संघीय सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, हम किसी भी कीमत पर आतंकवाद का खात्मा करने को प्रतिबद्ध हैं. उनसे कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी जिन्होंने हमारे युवाओं, नागरिकों और बच्चों का कत्ल किया है. प्रधानमंत्री ने कानूनी अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वे आतंकवादियों के मामलों में त्वरित मुकदमा और सजा के कार्यान्वयन के खिलाफ स्थगन आदेश को वापस कराना सुनिश्चित करें.
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