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निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकेंगे अनट्रेंड शिक्षक, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने जारी किया आदेश

रांची: जिले के प्राइवेट स्कूलों में अब अनट्रेंड शिक्षक कार्य नहीं कर सकेंगे. इससे संबंधित एक आदेश जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की अोर से जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि आरटीइ के नियम के अनुसार सिर्फ ट्रेंड शिक्षकों को ही इस कार्य में लगाया जाना है. मानव संसाधन विभाग की अोर से […]

रांची: जिले के प्राइवेट स्कूलों में अब अनट्रेंड शिक्षक कार्य नहीं कर सकेंगे. इससे संबंधित एक आदेश जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की अोर से जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि आरटीइ के नियम के अनुसार सिर्फ ट्रेंड शिक्षकों को ही इस कार्य में लगाया जाना है. मानव संसाधन विभाग की अोर से ट्रेंड होने के लिए शिक्षकों को मौका भी दिया गया था.

4 हजार पारा शिक्षक होंगे प्रभावित

मार्च 2019 के बाद तय किया गया है कि किसी भी हाल में अनट्रेंड शिक्षकों से कार्य नहीं लिया जाये. इसे लेकर यह आदेश जारी किया गया है. पूर्व में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए यह आदेश जारी किया गया था. जिसमें राज्य के करीब 4000 पारा शिक्षकों को पठन-पाठन कार्य से हटाने का आदेश दिया गया था. इस आदेश के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिले से कुल 69 पारा शिक्षकों को कार्य मुक्त करने से संबंधित सूची जारी कर दी गयी है.

जल्द होगा आदेश का अनुपालन

अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले अनट्रेंड शिक्षकों को हटाने से संबंधित आदेश दिया गया है. स्कूल प्रबंधन को स्वत: सभी को हटा कर इसकी जानकारी विभाग को सौंपनी है. साथ ही फिलहाल स्कूल में कार्यरत अन्य सभी शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के साथ ही उन्हें दिये जाने वाले वेतन से संबंधित दस्तावेजों को भी जिला शिक्षा विभाग ने मांगा है.

इस आदेश के बाद शहर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले सैकड़ों अनट्रेंड शिक्षकों को हटाया जायेगा. जल्द ही इसका अनुपालन करने को कहा गया है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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