7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कटासराज मंदिर मामला : पाकिस्तानी न्यायालय ने सीमेंट कंपनी को 10 करोड़ रुपये जमा करने को कहा

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक सीमेंट कंपनी को भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए बांध कोष में 10 करोड़ रूपये जमा करने का आदेश दिया. भूमिगत जल के उपयोग के कारण प्रसिद्ध कटासराज मंदिर परिसर में स्थित पवित्र तालाब सूख गया था. न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में मीडिया […]

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक सीमेंट कंपनी को भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए बांध कोष में 10 करोड़ रूपये जमा करने का आदेश दिया. भूमिगत जल के उपयोग के कारण प्रसिद्ध कटासराज मंदिर परिसर में स्थित पवित्र तालाब सूख गया था.

न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में मीडिया की रिपोर्टेां पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इस संबंध में कार्यवाही शुरू की थी. खबरों में कहा गया था कि पंजाब के चकवाल जिले के ऐतिहासिक कटासराज मंदिर के पास स्थित सीमेंट कारखानों द्वारा भूमिगत पानी का व्यापक उपयोग हो रहा है जिससे मंदिर परिसर का पवित्र तालाब सूख रहा है.

प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने तालाब को बचाने के लिए पहले ही सीमेंट कारखानों द्वारा भूमिगत पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. पीठ ने शुक्रवार को अधिकारियों को पानी के टैंकरों का उपयोग कर तालाब को फिर से भरने का आदेश दिया था.

पीठ ने सोमवार को मामले को समाप्त करते हुए डीजी खान सीमेंट कंपनी को उच्चतम न्यायालय के बांध कोष में 10 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया. इसमें आठ करोड़ रुपये पानी के इस्तेमाल के लिए है जबकि दो करोड़ रुपये अदालत को गुमराह करने के लिए जुर्माना है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें