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ब्रिटेन की अदालत में वकील ने कहा, माल्या या किंगफिशर के खिलाफ नहीं है सबूत

लंदन : भारत से भगोड़ा घोषित किये जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या बुधवार को ब्रिटेन की एक अदालत में पेश हुए. इस दौरान उनके वकील ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि बुरी नीयत से बैंक लोन लेने को लेकर विजय माल्या या फिर किंगफिशर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. विजय […]

लंदन : भारत से भगोड़ा घोषित किये जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या बुधवार को ब्रिटेन की एक अदालत में पेश हुए. इस दौरान उनके वकील ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि बुरी नीयत से बैंक लोन लेने को लेकर विजय माल्या या फिर किंगफिशर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

विजय माल्या के वकील ने लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में अपना पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि सीबीआई के राकेश अस्थाना ने बैंकों को यह धमकी भी दी थी कि यदि वे माल्या के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया, तो वे परिणाम भुगतने को तैयार रहें.

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किंगफिशर एयरलाइन के 62 वर्षीय प्रमुख विजय माल्या पिछले साल अप्रैल में जारी प्रत्यर्पण वारंट के बाद से जमानत पर हैं. उन पर भारत में करीब 9000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं. इससे पहले जुलाई में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की न्यायाधीश एमा अर्बुथनाट ने कहा था कि उनके संदेहों को दूर करने के लिए भारतीय अधिकारी ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 का ‘सिलसिलेवार वीडियो’ जमा करने को कहा था.

भारत सरकार की तरफ से क्राउन प्रासिक्यूसन सर्विस (सीपीएस) ने जिरह की थी और वीडियो अदालत के लिए रजामंदी जतायी थी. वीडियो अदालत में जमा कर दिया गया है. माल्या का बचाव करने वाले दल ने जेल के निरीक्षण की मांग की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया को ब्रिटेन के मानवाधिकार संबंधी वादे को पूरा करता है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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