इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद पर आरोप तय कर दिये हैं. भ्रष्टाचर निरोधक कोर्ट ने शरीफ परिवार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज से जुड़े मुकदमों में आरोप तय करने और इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.
@pmln_org leader @MaryamNSharif addresses the press outside the NAB Courts a short while back pic.twitter.com/kccaZMiObH
— PTV News (@PTVNewsOfficial) October 19, 2017
शरीफ, उनकी और दामाद तीनों ने अलग-अलग याचिका दाखिल कर कोर्ट से उपरोक्त मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने गुरुवार को उनकी दलीलों को खारिज कर दिया. नवाज शरीफ, मरियम और सफदर ने खुद को निर्दोष करार देते हुए मुकदमा लड़ने का फैसला किया है.
Corruption reference: Nawaz, daughter, son-in-law indicted by accountability court https://t.co/HNsnytJguh pic.twitter.com/Dy3Nph0VSd
— The Express Tribune (@etribune) October 19, 2017
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को अभ्यारोपित करते हुए फैसला 26 अक्तूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया. उस दिन अभियोजन अपना पक्ष रखेगा और अपने गवाह पेश करेगा.
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नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2006 में लंदन स्थित अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े फर्जी कागजात तैयार करवाये. इसमें कहा गया है कि जमीन के दस्तावेजों में कैलिबरी (Calibri) फांट का इस्तेमाल किया गया है, जो उस वक्त बाजार में उपलब्ध ही नहीं था. तीनों आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज जमा कराने के भी आरोप हैं.
Pakistani anti-corruption court indicts ousted PM Nawaz Sharif and his daughter Maryam Nawaz Sharif, reports local media
— ANI (@ANI) October 19, 2017
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को भी नवाज शरीफ की दलीलों को उस वक्त खारिज कर दिया था, जब पनामा पेपर केस में नेशनल एकाउंटिबिलिटी ब्यूरो (NAB) की दलीलों के आधार पर उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमा को स्थगित करने का आग्रह किया था.
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नवाज शरीफ की तरह मरियम और उनके दामाद रिटायर्ड कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज ने भी जज मोहम्मद बशीर के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किलों को मुकदमे से जुड़े सारे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं. इसलिए उन्हें अभ्यारोपित करने की कार्रवाई की प्रक्रिया अभी रोक दी जाये.
हालांकि, जज ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया. इसके बाद नवाज शरीफ ने एक और अपील दायर करके न्यायालय से आग्रह किया कि तीनों रेफरेंस को एकीकृत कर दिया जाये, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अपील को भी ठुकरा दिया.