Common Man Issues : जाम से राहत के लिए मालवाहक व भारी वाहनों के धनबाद शहर में प्रवेश पर 24 घंटे की पाबंदी

Updated at : 10 Sep 2022 5:02 AM (IST)
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Common Man Issues : जाम से राहत के लिए मालवाहक व भारी वाहनों के धनबाद शहर में प्रवेश पर 24 घंटे की पाबंदी

Common Man Issues : धनबाद शहरी क्षेत्रों में शनिवार सुबह छह बजे से 24 घंटे के लिए मालवाहक व भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. उपायुक्त संदीप सिंह ने धनबाद शहर के मुख्य सड़कों को जाम मुक्त यातायात व परिवहन के संचालन तथा आम नागरिक एवं यात्रियों की सुविधा के लिए निर्देश जारी किया.

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Common Man Issues : धनबाद शहरी क्षेत्रों में शनिवार सुबह छह बजे से 24 घंटे के लिए मालवाहक व भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने धनबाद शहर के मुख्य सड़कों को जाम मुक्त यातायात व परिवहन के संचालन तथा आम नागरिक एवं यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से यात्री बसों एवं मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण किया है. धनबाद रेलवे स्टेशन होकर परिचालन करने वाली बसों का मार्ग भी परिवर्तित किया गया है.

रेलवे स्टेशन बस पड़ाव पर 5 मिनट का स्टॉपेज

धनबाद से बोकारो, पुरुलिया, रांची जाने वाले बस, बस स्टैंड से सिटी सेंटर, राजू यादव चौक, डीआरएम चौक, रेलवे स्टेशन, श्रमिक चौक, बैंक मोड़ होते हुए बोकारो, पुरुलिया, रांची के लिए जायेगी. रांची से बोकारो, पुरुलिया, धनबाद आने वाली बस बैंक मोड़, श्रमिक चौक, राजू यादव चौक, डीआरएम चौक, रेलवे स्टेशन, श्रमिक चौक, सिटी सेंटर होते हुए बस स्टैंड तक जायेगी. रेलवे स्टेशन बस पड़ाव पर किसी भी बस को पांच मिनट से अधिक देर तक ठहराव करने नहीं दिया जायेगा.

क्या है निर्देश

-किसान चौक की तरफ से आने वाले माल वाहक व भारी वाहनों का मेमको मोड़ से

-धनबाद शहर में प्रवेश निषेध रहेगा.

-पश्चिम बंगाल की तरफ से आने वाले माल वाहक व भारी वाहनों का गोल

बिल्डिंग मोड़ से धनबाद शहर के अंदर प्रवेश निषेध रहेगा.

-रांची और बोकारो की तरफ से आने वाले माल वाहक व भारी वाहनों का करकेंद मोड़ से धनबाद शहर के अंदर प्रवेश निषेध रहेगा.

-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठान, दुकान, आवासीय क्षेत्रों में व्यवसाय व प्रयोग के लिए भारी मालवाहक, 407 मालवाहक, 409 मालवाहक, 709 मालवाहक से माल को खाली या भरने का समय रात्रि 9:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक रहेगा. गोल बिल्डिंग से डीआरएम चौक तक वाहनों के परिचालन के संबंध में

पूर्व में निर्देश निर्गत आदेश लागू रहेंगे.

-आवश्यक सेवा के तहत पेट्रोल-डीजल टैंकर तथा एलपीजी वाहक वाहनों का शहरी क्षेत्रों में प्रवेश पर सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक पूर्ण पाबंदी रहेगी.

-कतरास मोड़ से बाटा मोड़ होते हुए चार नंबर बस स्टैंड तक की सड़क को वन

वे किया किया है.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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