विमल गुरुंग व रोशन गिरि अब घोषित अपराधी नहीं
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 Jul 2019 1:21 AM
सीजेएम अदालत ने अपना पुराना आदेश लिया वापसजमानत याचिका पर हाइकोर्ट के फैसले का होगा इंतजारदार्जिलिंग : दार्जिलिंग के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुंग और महासचिव रोशन गिरि को घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) करार देने का अपना आदेश वापस ले लिया है. उल्लेखनीय है कि […]
सीजेएम अदालत ने अपना पुराना आदेश लिया वापस
जमानत याचिका पर हाइकोर्ट के फैसले का होगा इंतजार
दार्जिलिंग : दार्जिलिंग के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुंग और महासचिव रोशन गिरि को घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) करार देने का अपना आदेश वापस ले लिया है. उल्लेखनीय है कि इन दोनों भूमिगत नेताओं को सीजेएम अदालत ने गत 25 जून को घोषित अपराधी करार दिया था. अदालत के इस फैसले के इश्तेहार दार्जिलिंग शहर के मुख्य बाजार और इन नेताओं के निवास क्षेत्र में चिपकाये गये थे.
जानकारी के मुताबिक, विमल गुरुंग और रोशन गिरि के वकील ने सीजेएम कोर्ट में आदेश वापस लेने के लिए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि दोनों व्यक्ति अंतरिम जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोलकाता हाइकोर्ट गये थे. कोलकाता हाइकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है. हाइकोर्ट में याचिका के लंबित होते हुए सीजेएम कोर्ट का विमल गुरुंग ओर रोशन गिरि को घोषित अपराधी करार देना न्यायसंगत नहीं है.
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