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हिम्मत सिंह को नहीं मिली राहत पांच दिनों की और रिमांड बढ़ी

14 Aug, 2018 4:02 am
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हिम्मत सिंह को नहीं मिली राहत पांच दिनों की और रिमांड बढ़ी

सिलीगुड़ी : आठ दिन रिमांड में रखने के बाद सोमवार को भू-माफिया के आरोप में गिरफ्तार सिलीगुड़ी के हैवीवेट तृणमूल नेता जयप्रकाश चौहान उर्फ हिम्मत सिंह को अदालत में पेश किया गया. पुलिस की अपील पर अदालत ने फिर उसे पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया है. उसके बाद जमानत की आस लगाये उसके […]

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सिलीगुड़ी : आठ दिन रिमांड में रखने के बाद सोमवार को भू-माफिया के आरोप में गिरफ्तार सिलीगुड़ी के हैवीवेट तृणमूल नेता जयप्रकाश चौहान उर्फ हिम्मत सिंह को अदालत में पेश किया गया. पुलिस की अपील पर अदालत ने फिर उसे पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया है. उसके बाद जमानत की आस लगाये उसके समर्थकों में मायूसी छा गयी. जबकि जयप्रकाश चौहान के खिलाफ और भी कई नये मामले पुलिस ने दर्ज किये हैं. इससे उसकी परेशानी और बढ़ गयी है.
सिलीगुड़ी में भूमाफिया गिरोह का सरगना माना जाने वाले हिम्मत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसके द्वारा सताये व जमीन के हाथ धो चुके पीड़ित सामने आ रहे हैं. प्रधान नगर थाना अंतर्गत चंपासारी इलाका निवासी अपनी जमीन खो चुके एक और पीड़ित ने हिम्मत के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंपासारी के उत्पल नगर इलाके में सड़क किनारे हिम्मत की एक मार्बल दुकान है. दुकान की जमीन किसी अनुसूचित जनजाति के नाम पर थी. आरोप है कि उस ट्राईबल जमीन को बड़ी ही चतुराई और फर्जी कागजों का तह बनाकर हिम्मत ने हथिया लिया. बाद में उसी जमीन पर चौहान मार्बल की दुकान खोल दी. हिम्मत की गिरफ्तारी के बाद उस जमीन का असली मालिक बंधन महाली ने प्रधान नगर थाने में शिकायत दर्ज करायी है.
मुझे फंसाया गया : हिम्मत
अदालत में पेशी को जाते समय जयप्रकाश उर्फ हिम्मत ने अपनी सफाई में कहा कि उसे एक बड़ी गहरी राजनीतिक साजिश के तहत फसाया जा रहा है. उसे फंसाने में राज्य सत्तापक्ष के एक बड़े कद्दावर नेता व पूर्व विधायक का हाथ है. यहां बता दे कि भूमाफिया पर नकेल कसने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रधान नगर थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट करीब 3 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाकर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने के आरोप में पुलिस ने बीते 4 अगस्त शनिवार को हिम्मत को गिरफ्तार किया था.
किन धाराओं में नया मामला
ट्राइबल जमीन को अवैध तरीके से हथियाने के आरोप में पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 447, 468, 471, 420, 120बी व पश्चिम बंगाल जमीन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.
अस्पताल से थाना ले गयी पुलिस
पुलिस का कहना है कि पिछली बार आठ दिन के रिमांड पर अदालत ने आरोपी को सौंपा था. लेकिन उससे पूछताछ नहीं हो पायी. शारीरिक स्थिति खराब होने की वजह से पिछले चार दिन से हिम्मत चौहान उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती था. सोमवार को अदालत से पांच दिन रिमांड का निर्देश लेकर पुलिस हिम्मत को न्यू जलपाईगुड़ी थाने ले गयी.
बचाव पक्ष के वकील ने दी दलील
सोमवार को बचाव पक्ष के वकील सुदीप साहा ने फिर से हिम्मत की जमानत याचिका दायर की. साथ ही उन्होंने कहा कि ट्राईबल जमीन हड़पने का जो मामला बीते 12 अगस्त को प्रधान नगर थाने में दर्ज हुआ, उस समय हिम्मत पुलिस हिफाजत में था. किसी साजिश के तहत उसे फसाया जा रहा है. लेकिन सरकारी पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने हिम्मत को पांच दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया.
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