कोलकाता: पूर्व मेदिनीपुर के ताजपुर में सेंट्रल रेगुलेशन कोस्टल जोन 2011 की अधिसूचना के खिलाफ अवैध निर्माण होने का आरोप लगाते हुए वकील रमाप्रसाद सरकार ने कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि नियमों के विरोध में जाकर वहां होटल व रिसोर्ट बनाये जा रहे हैं. इस संबंध में दीघा शंकरपुर विकास पर्षद को शिकायत भी की गयी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया.
कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की अदालत में विकास पर्षद व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील नयन चंद बिहानी ने मामले की सुनवाई में कहा कि अवैध निर्माण को लेकर तीन रिसोर्ट के खिलाफ कदम उठाये गये हैं. उनके निर्माण कार्य को बंद करा दिया गया है. इसके अलावा कई और संस्थाओं को नोटिस भेजा गया है. अदालत ने मामले में विकास पर्षद व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा देने के लिए कहा है. तीन हफ्ते के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.