सिलीगुड़ी: छठ पूजा को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश का हवाला देते हुए दार्जिलिंग जिला अधिकारी जयसी दासगुप्त द्वारा जारी फरमान के बाद सिलीगुड़ी की महानंदा नदी में पूजा आयोजन को लेकर आनेवाली समस्या को पर्यटन मंत्री गौतम देव भी नहीं सुलझा सके. बुधवार को सिलीगुड़ी के हाशमी चौक स्थित पीडब्ल्यूडी बंग्लो में छठ पूजा आयोजक कमेटियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग में उन्होंने साफ कर दिया कि सभी को एनजीटी के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
श्री देव ने पूजा कमेटियों के प्रतिनिधियों को बताया कि उन्होंने खुद एनजीटी का आदेश पढ़ा है, जिसमें साफ-साफ उल्लेख है कि सिलीगुड़ी से होकर बहनेवाली महानंदा नदी में छठ पूजा के दौरान बांस के जो अस्थायी पुल बनाये जाते हैं उनका निर्माण नहीं किया जा सकता और न ही नदी की बीच धारा में पूजा घाट का निर्माण किया जा सकता है.
श्री देव ने कहा कि सिलीगुड़ी के चार नंबर वार्ड से लेकर पांच नंबर वार्ड के रामघाट तक महानंदा नदी में कई बांस के पुल बनाये जाते हैं. साथ ही नदी के मझधार में भी पूजा के लिए अनगिनत घाट बना दिये जाते हैं. जो एनजीटी कानून के तहत अवैध है. उन्होंने पूजा आयोजक कमेटियों के प्रतिधिनियों से कहा कि छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व है. वह खुद भी पूजा के दौरान छठ मैया की पूजा करते हैं और उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं. लेकिन पूजा के साथ-साथ नदी को गंदी होने से बचाना और उसका संरक्षण करना भी हम सबों की ही अहम जिम्मेदारी भी बनती है. इसलिए श्री देव ने सभी से एनजीटी के आदेश के तहत ही छठ पूजा मनाने की गुजारिश की.
अब पूजा आयोजक जायेंगे सुप्रीम कोर्ट: मंत्री से बातचीत के बाद छठ पूजा आयोजक कमेटी व अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी फिलहाल डीएम के फरमान के विरुद्ध आंदोलन के मूड में नहीं है. श्री देव के फैसले के बाद छठ पूजा मनानेवाले अधिकांश लोग असंतुष्ट हैं, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा. आयोजक कमेटियों के प्रतिनिधियों ने मंत्री के फैसले का समर्थन करते हुए कोर्ट के निर्देश के तहत ही छठ पूजा करने का मन बना लिया है. कोर्ट के आदेश का छठ पूजा के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जायेगी. यह चुनौती बिहारी समुदाय की सामाजिक संस्था बिहारी कल्याण मंच की सिलीगुड़ी इकाई द्वारा दी जायेगी. सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात आज की मीटिंग के बाद संस्था के सचिव करणवीर सिंह ने कही है.
मंत्री के साथ हुई मीटिंग में संस्था के अध्यक्ष गणेश त्रिपाठी, सलाहाकार समिति के नंदू सिंह, उपाध्यक्ष बिपिन बिहारी गुप्ता व अन्य सदस्यों के अलावा पांच नंबर वार्ड के मां संतोषी छठ पूजा घाट समिति के राजेश राय, धनंजय गुप्ता, सलाहाकार समिति के डॉ बीएन राय समेत अन्य सभी छठ पूजा घाटों के आयोजक कमेटियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे.
उल्लंघन होने पर डीएम को हो सकती है सजा
मंत्री गौतम देव का कहना है कि कोर्ट के आदेश के तहत कानून के दायरे में ही नदी में छठ पूजा आयोजन करवाने की पूरी जिम्मेदारी डीएम की है. एनजीटी एक्ट (कानून) का उल्लंघन कर नदी में पूजा मनाने पर डीएम को ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा. इसके लिए डीएम को सजा हो सकती है. यहां तक की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
छठ पूजा के लिए प्रशासन करेगा पूरा सहयोग
मंत्री गौतम देव ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि महानंदा नदी में छठ पूजा के लिए आयोजक कमेटियों को प्रशासन पूरा सहयोग करेगी. नदी किनारे घाटों की सफाई, घाट निर्माण आदि एसजेडीए, सिलीगुड़ी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी व अन्य संबंधित विभाग की ओर से किया जायेगा. इसके लिए गुरुवार को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मंत्री ने प्रशासनिक मीटिंग करने की भी बात कही. उन्होंने सभी से छठ पूजा के दौरान शासन-प्रशासन को पूरा सहयोग करने की भी अपील की.