पुलिस पर हमला करेंगे… वाले Video से हड़कंप, दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची TMC
भाजपा नेता दिलीप घोष और उनके खिलाफ टीएमसी का शिकायती पत्र.
TMC Complaint Against Dilip Ghosh: पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पुलिस को धमकी देने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष के खिलाफ TMC ने चुनाव आयोग में शिकायत की है. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. जानें क्या है पूरा मामला और TMC की मांग.
TMC Complaint Against Dilip Ghosh: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में जुबानी जंग अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गयी है. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष के खिलाफ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से एक औपचारिक शिकायत की है. टीएमसी का आरोप है कि दिलीप घोष ने खड़गपुर में एक चुनावी सभा के दौरान ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों को सरेआम धमकी दी और उन पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया. टीएमसी ने इस वीडियो का लिंक इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध करवाया है, लेकिन अब उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है. यानी यह वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है.
खड़गपुर थाना प्रभारी को सीधे टारगेट करने का आरोप
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने अपनी शिकायत में एक वीडियो का हवाला दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पार्टी के अनुसार, इस वीडियो में दिलीप घोष खड़गपुर थाना प्रभारी (IC) को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर ‘हिंसक और डरावने’ बयान देते नजर आ रहे हैं. टीएमसी ने दावा किया कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को इस तरह धमकाना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालना है.
चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को धमकाना और उन पर हमले की बात करना लोकतंत्र का अपमान है. दिलीप घोष के हिंसक बयानों से चुनाव का माहौल खराब हो रहा है. निर्वाचन आयोग को उन्हें तत्काल इस तरह की बयानबाजी से रोकना चाहिए.
तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पत्र का अंश
भारतीय न्याय संहिता और आचार संहिता का उल्लंघन
सत्तारूढ़ पार्टी ने दिलीप घोष के इस आचरण को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है. टीएमसी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि दिलीप घोष के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाये. शिकायत में कहा गया है कि दिलीप घोष के बयान आदर्श आचार संहिता (MCC) का खुला उल्लंघन है. इन टिप्पणियों के लिए उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलना चाहिए.
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दिलीप घोष के खिलाफ पहले भी हो चुकी है शिकायत
यह पहली बार नहीं है, जब दिलीप घोष टीएमसी के निशाने पर आये हैं. पार्टी ने आयोग को याद दिलाया कि इससे पहले 18 मार्च को भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गयी थी. तब उन पर कालीघाट और चेतला इलाकों में टीएमसी कार्यकर्ताओं और आम जनता को डराने-धमकने के आरोप लगे थे. फिलहाल इस ताजा विवाद पर दिलीप घोष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
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By मिथिलेश झा
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