आंध्र प्रदेश से आरोपी महिला व उसका प्रेमी हुआ गिरफ्तार

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आंध्र प्रदेश से आरोपी महिला व उसका प्रेमी हुआ गिरफ्तार

प्रेमी संग नयी जिंदगी शुरू करने के लिए मासूम बेटी की हत्या का आरोप

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प्रेमी संग नयी जिंदगी शुरू करने के लिए मासूम बेटी की हत्या का आरोप कोलकाता. दक्षिण 24 परगना जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात घटी. आरोप है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिल कर तीन साल की मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया. कारण यह बताया गया कि मां को अपनी बेटी नयी जिंदगी की राह में बाधा लग रही थी. पुलिस ने आरोपी मां और उसके प्रेमी को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है. सूत्रों के अनुसार, दक्षिण 24 परगना के सरिषा कामारपोल गांव की रहने वाली नाजिरा बीबी का विवाह अजहर लश्कर से हुआ था. कुछ समय पहले नाजिरा अपने वैवाहिक जीवन को छोड़ कर प्रेमी ताजुद्दीन मोल्ला के साथ दूसरी जगह चली गयी थी. वह अपनी तीन साल की बच्ची को भी साथ ले गयी थी. लश्कर का कहना है कि पत्नी से अलग रहने के बावजूद वह बेटी का हालचाल पूछते रहता था. लेकिन हाल ही में उसे खबर दी गयी कि बेटी की दुर्घटना में मौत हो गयी है. लश्कर को शक हुआ और उसने पारुलिया कोस्टल थाने में शिकायत दर्ज करायी. जांच के दौरान डायमंड हार्बर जिला पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस से संपर्क किया. जांच में पता चला कि नाजिरा और ताजुद्दीन आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काट्रेनीकन्या थाना क्षेत्र में रह रहे हैं. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उनके बयान में विसंगतियां मिलीं, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. नाजिरा के अनुसार वह गर्भवती है और गर्भ में पल रहा बच्चा ताजुद्दीन का है. आरोप है कि नयी जिंदगी में बेटी को बोझ मानते हुए दोनों ने मिलकर बच्ची को पटक कर मार डाला. मृत बच्ची का पोस्टमार्टम आंध्र प्रदेश में कराया गया और वहीं दफनाया गया. डायमंड हार्बर पुलिस जिले के एएसपी मितुन कुमार दे ने बताया : आरोप है कि प्रेमी के साथ रहने के लिए महिला ने खुद अपनी बेटी की हत्या कर दी. वर्तमान में वह गर्भवती है और दावा कर रही है कि बच्चा ताजुद्दीन का है. आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इधर, मृत बच्ची के पिता लश्कर ने दोनों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है. उन्होंने कहा : जिस तरह से मेरी बच्ची को मारा गया, ऐसे लोगों को किसी भी हालत में रिहाई न मिले. प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें कठोरतम दंड मिले.

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Sandip Tiwari

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