कोलकाता. जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) परिसर में इस वर्ष मार्च में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के काफिले पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हिंदोल मजूमदार को सोमवार को अदालत से जमानत मिल गयी. पुलिस ने मजूमदार को हमले की साजिश रचने का मुख्य आरोपी बताया था और गत बुधवार को यूरोप से लौटने पर दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया था. सोमवार को अलीपुर कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने मजूमदार को एक हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. मजूमदार वर्तमान में एक स्पेनिश विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रहा है. उसके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर ही उसे एयरपोर्ट से पकड़ा गया था. अदालत ने जमानत का फैसला तब सुनाया, जब बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि पुलिस जांच में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. वहीं, कोलकाता पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मजूमदार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
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