विस अध्यक्ष के विरुद्ध शुभेंदु ने दायर की अवमानना अर्जी
Updated at : 11 Sep 2025 9:11 PM (IST)
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राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को अध्यक्ष बिमान बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की. श्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को व्यक्तिगत अंगरक्षकों के साथ विधानसभा में प्रवेश की अनुमति देकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है.
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कोलकाता.
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को अध्यक्ष बिमान बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की. श्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को व्यक्तिगत अंगरक्षकों के साथ विधानसभा में प्रवेश की अनुमति देकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है. याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने हाल ही में आदेश दिया था कि कोई भी विधायक व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड के साथ विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. लेकिन अध्यक्ष ने बाद में यह स्पष्ट किया कि यह नियम सभी विधायकों पर लागू होगा. हालांकि मुख्यमंत्री को इससे छूट दी जायेगी. श्री अधिकारी का तर्क है कि सभी विधायकों का दर्जा समान होता है और किसी भी सदस्य, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी, नियमों से छूट नहीं दी जानी चाहिए. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने अधिकारी को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है और इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है. विपक्ष की ओर से अदालत से यह अपील भी की गयी है कि विधानसभा प्राधिकरणों को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाये, ताकि कार्यवाही के दौरान इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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