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गलत प्रश्न के मामले का निबटारा हुए बिना कैसे शुरू हुई नयी नियुक्ति प्रक्रिया

Updated at : 09 Oct 2025 11:02 PM (IST)
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गलत प्रश्न के मामले का निबटारा हुए बिना कैसे शुरू हुई नयी नियुक्ति प्रक्रिया

राज्य सरकार की ओर से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2017 व 2022 मेंं टेट आयोजित की थी, लेकिन इन दोनों परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे जाने का आरोप है. इसे लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका भी दायर की गयी है, जिस पर सुनवाई लंबित है.

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कोलकाता.

राज्य सरकार की ओर से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2017 व 2022 मेंं टेट आयोजित की थी, लेकिन इन दोनों परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे जाने का आरोप है. इसे लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका भी दायर की गयी है, जिस पर सुनवाई लंबित है. इस बीच, राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है, जिस पर सवाल उठाते हुए वर्ष 2017 व 2022 में टेट उत्तीर्ण होने वाले छात्रों ने कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया है. अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी पिछली नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है. ऐसे में नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया कैसे शुरू की जा सकती है.

इसके साथ ही अभ्यर्थियाें ने आगामी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन की अनुमति देने की भी मांग की है. जानकारी के अनुसार, 2017 और 2022 की प्राथमिक टेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने 13,421 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की मांग करते हुए पूजा अवकाशकालीन बेंच के समक्ष याचिका दायर की है, जिसे हाइकोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के न्यायाधीश ओम नारायण राई ने स्वीकार कर लिया है. अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होने की संभावना है. हाल ही में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी की. बताया गया है कि यह प्रक्रिया पूजा के बाद शुरू होगी.

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 2017 और 2022 की टेट में कुल 47 प्रश्नों के उत्तर गलत दिये गये थे. इसे लेकर उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था, जो अब भी लंबित है. इस आरोप की सच्चाई को सत्यापित करने के लिए राज्य सरकार, प्रेसिडेंसी और जादवपुर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ प्रोफेसरों व प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के एक प्रतिनिधि को लेकर समिति का गठन किया गया है. जुलाई में अदालत ने इस समिति को चार सप्ताह के भीतर अपनी राय देने को कहा था. लेकिन अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं की गयी है. परिणामस्वरूप, उन दो वर्षों के अभ्यर्थी इस नियुक्ति में भाग नहीं ले पा रहे हैं. याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उन्हें 2025 की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाये या फिर प्रश्नों की त्रुटियों का विवाद सुलझने तक इस नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित रखा जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIJAY KUMAR

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By BIJAY KUMAR

BIJAY KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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