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पार्थ की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार के एक मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है. मामले की सुनवाई सोमवार को हाइकोर्ट की जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच में हुई. सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाने की तारीख टाल दी.

कोलकाता.

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार के एक मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है. मामले की सुनवाई सोमवार को हाइकोर्ट की जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच में हुई. सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाने की तारीख टाल दी. पार्थ को इडी ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में 2022 में गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में हैं. इससे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इडी के एक मामले में जमानत मिली थी. भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआइ मामले में भी उन्हें जमानत मिल चुकी है. इस महीने की शुरुआत में अलीपुर की विशेष सीबीआइ अदालत ने 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं शिक्षक नियुक्ति मामले में पार्थ को 7,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. अब केवल प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला लंबित है. पार्थ के वकील ने अदालत में कहा कि अगर उनके मुवक्किल को इस प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिल जाती है, तो वह जेल से बाहर आ सकेंगे. हालांकि इस पर कब फैसला आयेगा, यह न्यायाधीश ने साफ नहीं किया है.

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