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अर्जुन सिंह के खिलाफ 21 तक कार्रवाई नहीं कर पायेगी पुलिस

कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने दिया आदेश

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कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने दिया आदेश

कोलकाता. उत्तर 24 परगना जिले के जगदल थाना क्षेत्र में मेघना मोड़ के पास गोलीबारी की घटना को लेकर पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के खिलाफ पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी. इस घटना को लेकर निचली अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था. निचली अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पूर्व सांसद ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एक बार फिर अर्जुन सिंह को संरक्षण प्रदान किया है. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि 21 अप्रैल तक अर्जुन सिंह के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. पूर्व सांसद के वकील मयूख मुखर्जी ने बताया कि न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने लिखित में यह आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी. उस दिन जांचकर्ताओं को घटना की सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव की मदद से अदालत में जमा करानी होगी. इसके अलावा, उन्हें 21 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता.

गौरतलब है कि इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील कल्याण बनर्जी मौजूद नहीं हुए थे, जिसकी वजह से न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने मौखिक रूप से श्री सिंह को संरक्षण प्रदान किया था.

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