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विशेष अदालत ने जांच पूरी होने में देरी पर उठाये सवाल, सीबीआइ को समन जारी करने का निर्देश

Updated at : 05 Jul 2025 1:17 AM (IST)
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विशेष अदालत ने जांच पूरी होने में देरी पर उठाये सवाल, सीबीआइ को समन जारी करने का निर्देश

अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा जांच पूरी करने में देरी पर सवाल उठाते हुए एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 18 आरोपियों को सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित होने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया.

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संवाददाता, कोलकाता

महानगर में वर्ष 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा जांच पूरी करने में देरी पर सवाल उठाते हुए एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 18 आरोपियों को सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित होने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया.

मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को है. महानगर के कांकुड़गाछी में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार (30) की हत्या के मामले में सीबीआइ द्वारा कोर्ट में दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है. आरोपपत्र में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बेलियाघाटा के विधायक परेश पाल, कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 58 के पार्षद स्वपन समद्दार, वार्ड नंबर 30 की पार्षद पापिया घोष, नारकेलडांगा थाना के तत्कालीन ओसी एस सेन, दो अन्य पुलिसकर्मियों समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान यानी शुक्रवार को अपराह्न दो बजे तक विचारभवन स्थित स्पेशल सीबीआइ कोर्ट में सभी 18 आरोपियों को पेश होना था. हालांकि, कोई भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. सीबीआइ के अधिवक्ता की ओर से आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की गयी. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि आप ज्यादती नहीं कर सकते. उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की जरूरत नहीं है. साथ ही न्यायाधीश ने सीबीआइ को सभी 18 आरोपियों को समन जारी कर कोर्ट में पेश करने काे कहा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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