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सीबीआइ जांच की याचिका पर एकल पीठ ने नहीं की सुनवाई

Updated at : 06 May 2025 8:59 PM (IST)
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सीबीआइ जांच की याचिका पर एकल पीठ ने नहीं की सुनवाई

मुर्शिदाबाद हिंसा

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मुर्शिदाबाद हिंसा कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने मुर्शिदाबाद के धुलियान स्थित जाफराबाद में हुए दोहरे हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर मामले की सुनवाई नहीं की. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि मुर्शिदाबाद अशांति से संबंधित मामले की सुनवाई पहले से ही खंडपीठ में चल रही है. इसलिए वह इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे. हिंसा से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई खंडपीठ पर होगी. मंगलवार की सुनवाई के दौरान वकीलों की बहस और प्रतिवाद के बीच न्यायमूर्ति घोष के न्यायालय में अफरातफरी मच गयी. न्यायाधीश ने इस पर असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने वकीलों को इस तरह के व्यवहार से बचने की चेतावनी दी. मुर्शिदाबाद दोहरे हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था. मृतक हरगोविंद दास और चंदन दास के परिजनों ने यह मामला दर्ज किया है. उन्होंने अदालत में अपील करते हुए कहा कि उन्हें दोहरे हत्याकांड की जांच में राज्य पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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