अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं सजल घोष : हाइकोर्ट
Published by : GANESH MAHTO Updated At : 19 Aug 2025 1:10 AM
पुलिस ने सजल घोष को गवाही दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था. उनका कहना है कि बिना गवाही दर्ज कराये उनसे पूछताछ की जा सकती है.
कोलकाता. नौ अगस्त को राज्य सचिवालय नबान्न अभियान के दौरान दर्ज प्राथमिकी के मामले में भाजपा पार्षद सजल घोष ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले इसी मामले में भाजपा विधायक अशोक डिंडा को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जबकि अर्जुन सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर मुकदमा जारी है. पुलिस ने सजल घोष को गवाही दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था. उनका कहना है कि बिना गवाही दर्ज कराये उनसे पूछताछ की जा सकती है. सजल घोष की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा कि चूंकि उन्हें गवाह के रूप में बुलाया गया है, इसलिए अदालत में उपस्थित होना आवश्यक है. हालांकि यदि उन्हें किसी तरह का भय है तो वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि वे मंगलवार को इस मामले में अदालत का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं. उल्लेखनीय है कि अभया कांड के पीड़ित परिजनों ने नौ अगस्त को नबान्न अभियान का आह्वान किया था. इस आंदोलन के समर्थन में बंगाल भाजपा सड़कों पर उतरी थी. विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई शीर्ष भाजपा नेता जुलूस में शामिल हुए थे.
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