संवाददाता, कोलकाता लगभग 26,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी रद्द होने के मामले में राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा आयोग ने पुनर्विचार याचिका दायर की है. यह याचिका शनिवार को दाखिल की गयी. सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के अनुसार, इस मामले पर आठ मई को सुनवाई होने की संभावना है. सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की पीठ करेगी. राज्य स्कूल सेवा आयोग ने पहले सूचित किया था कि योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के बाद फैसले में बदलाव और नये निर्णय के लिए आवेदन किया जायेगा. इसी के अनुसार यह याचिका दायर की गयी है. गौरतलब रहे कि तीन अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए लगभग 26,000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दी थीं. इसके बाद मुख्यमंत्री ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को भरोसा दिलाया था कि सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और सभी को न्याय दिलायेगी. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उससे पहले ही वह इस मामले की सुनवाई करेंगे. हालांकि, अधिवक्ता फिरदौर शमीम का कहना है कि दायर की गयी पुनर्विचार याचिका के खारिज होने की संभावना अधिक है. उनका तर्क है कि जब शीर्ष अदालत ने पूरे पैनल को ही रद्द कर दिया है, तो पुनर्विचार की संभावना कम है. इससे पहले, माध्यमिक शिक्षा पर्षद ने फैसले में बदलाव के लिए शीर्ष अदालत में आवेदन किया था. विगत 17 अप्रैल को अदालत ने पर्षद के आवेदन पर योग्य शिक्षकों की नौकरी की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी.
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