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सुबीरेश की जमानत याचिका पर सीबीआइ से मांगा जवाब

केंद्रीय जांच एजेंसी को जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है

कोलकाता.राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हुईं नियुक्तियों के घोटाले में गिरफ्तार स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के पूर्व चेयरमैन सुबीरेश भट्टाचार्य ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है. सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को अपना पक्ष रखने को कहा है. केंद्रीय जांच एजेंसी को जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है. मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी. भट्टाचार्य को वर्ष 2022 के सितंबर में गिरफ्तार किया गया था. सीबीआइ का आरोप है कि जिस समय स्कूलों में हुईं नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ, उस समय भट्टाचार्य एसएससी के चेयरमैन थे और उन्होंने अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों में हेराफेरी करने में प्रमुख भूमिका निभायी थी. गत मंगलवार को भट्टाचार्य के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल करीब दो साल पांच महीने से जेल में है. मामले में अन्य कुछ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. उन्होंने भट्टाचार्य को जमानत दिये जाने का आवेदन किया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को मामले को लेकर अपना जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया. सीबीआइ ने इससे पहले अलीपुर अदालत में दलीलें दी थी कि एसएससी के चेयरमैन पद से हटने के बाद भी भट्टाचार्य प्रभावशाली हैं. उन्हें उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया गया था. वह कोलकाता में श्यामा प्रसाद कॉलेज के प्राचार्य, निखिल बंगाल प्राचार्य परिषद के अध्यक्ष और राज्य कुलपति परिषद के सचिव पद भी रह चुके हैं.

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Prabhat Khabar News Desk
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