विस्फोटक संग अरेस्ट दोषियों को साढ़े सात साल की सजा

अदालत ने 7 साल 6 महीने की कठोर कारावास और 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
संवाददाता, कोलकाता
कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के अधिकारियों के हाथों वर्ष 2017 के 29 नवंबर को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार दो आरोपियों अहमद अली उर्फ कालू और मोहम्मद पैगंबर शेख को यूएपीए अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया था. दोनों को अदालत ने 7 साल 6 महीने की कठोर कारावास और 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जिसे अदा न करने पर दोनों को 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस मामले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स के तत्कालीन एसीपी प्रदीप दास ने की थी.
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