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जगन्नाथ मंदिर को लेकर दायर याचिका खारिज

Updated at : 08 Aug 2025 1:43 AM (IST)
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जगन्नाथ मंदिर को लेकर दायर याचिका खारिज

कलकत्ता हाइकोर्ट ने दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया. यह याचिका वकील व भाजपा नेता कौस्तव बागची ने दायर की थी. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की आपत्ति को देखते हुए कोर्ट ने कौस्तव बागची को नये सिरे से जनहित याचिका दायर करने के लिए कहा है. गुरुवार को न्यायाधीश सुजय पाल और स्मिता दास दे की खंडपीठ ने कहा कि वे मामले की वर्तमान स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. गौरतलब है कि कौस्तव ने जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कौस्तव बागची एक अतिरिक्त हलफनामा पेश करना चाहते हैं. इस पर राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने आपत्ति जतायी. कोर्ट ने राज्य की आपत्ति स्वीकार कर ली. भाजपा नेता ने कोर्ट को बताया कि मंदिर एक ट्रस्ट के नाम पर चलाया जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट को मिलने वाला दान हिडको के पास जा रहा है. उन्होंने मंदिर की सुरक्षा के लिए सिविक वॉलंटियर की तैनाती पर भी सवाल उठाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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