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दो थानों के ओसी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश

Updated at : 31 Mar 2025 12:57 AM (IST)
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दो थानों के ओसी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश

बनगांव कोर्ट ने हत्या की एक घटना में अवैध तरीके से गिरफ्तारी के मामले में उत्तर 24 परगना के गोबरडांगा और गाइघाटा थाने के दोनों ओसी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिये हैं.

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कोर्ट ने बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

बनगांव कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार अधिकारी ने दिये आदेश

संवाददाता, बनगांव.

बनगांव कोर्ट ने हत्या की एक घटना में अवैध तरीके से गिरफ्तारी के मामले में उत्तर 24 परगना के गोबरडांगा और गाइघाटा थाने के दोनों ओसी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिये हैं. साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. बनगांव कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार अधिकारी ने यह आदेश दिया है.

अदालत सूत्रों के अनुसार, राखालदास हाइस्कूल के शिक्षक मशीउर रहमान को पिछले वर्ष अप्रैल में अपने बड़े भाई मिजानुर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने गाइघाटा में जामदानी-मधुसूदनकाटी रोड के किनारे शव पाया था. बादुरिया थाना के दक्षिण चतरा निवासी गिरफ्तार व्यक्ति को बनगांव कोर्ट में भेजा गया. अभी उनका मुकदमा चल रहा है. गिरफ्तार व्यक्ति के वकील ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी कानून के अनुरूप नहीं थी. गिरफ्तारी के संबंध में आपराधिक कानून या सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया.

आरोपी के वकील मुकुल विश्वास ने कहा कि हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान आपराधिक कानून या सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इसके अलावा, पुलिस लॉकअप में अत्याचार किये जाने के आरोपों पर भी विचार किया जा रहा है. एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया, इसीलिए जज ने उसे जमानत दी. साथ ही आदेश दिया कि उस दिन के पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज और जीडी रिकॉर्ड अदालत में पेश किये जाये. साथ ही बीस हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया. जज ने कहा कि पुलिस को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे जो चाहें नहीं कर सकते. पुलिस को भी कानून के अनुसार काम करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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