सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर नहीं हुई सुनवाई कोलकाता. राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले के आरोपी व स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के पूर्व चेयरमैन सुबीरेश भट्टाचार्य को फिलहाल राहत नहीं मिली है. शुक्रवार को उसकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पायी. इस दिन न्यायाधीश पंकज मिथल व न्यायमूर्ति एसवीएन भाटी की बेंच में भट्टाचार्य की याचिका पर सुनवाई होने वाली थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला किया. न्यायमूर्ति भाटी की बेंच ने किसी की दलीलें नहीं सुनते हुए मामले की सुनवाई की तारीख तीन सप्ताह बाद मुकर्रर कर दी. बताया जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को हो सकती है. यानी, भट्टाचार्य को फिलहाल न्यायिक हिरासत की अवधि संशोधनागार में ही काटना होगा. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने नियुक्तियों के घोटाले की जांच करते हुए सितंबर 2022 में भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था. उस समय वह उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति थे. सीबीआइ अदालत में यह दलील दे चुकी है कि जिस समय स्कूलों में हुई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ, उस समय भट्टाचार्य एसएससी के चेयरमैन थे. इसके अलावा आरोप यह भी है कि भट्टाचार्य ने प्राप्त अंकों में हेराफेरी करने में प्रमुख भूमिका निभायी. भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाइकोर्ट में जमानत का आवेदन किया था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

