नजीर. राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में पहली बार सजा का एलान
दोषी पर लगाया गया 50 हजार रुपये का जुर्माना भी
कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश
संवाददाता, कोलकाताराज्य में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा की गयी जांच में पहला मामला है, जब किसी दोषी को अदालत ने सजा सुनायी हो. शुक्रवार को मालदा की विशेष पॉक्सो अदालत (अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश, द्वितीय) ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी रफीकुल इस्लाम उर्फ भेलू उर्फ बेलू को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार पीड़िता को ‘पीड़ित मुआवजा कोष’ से तीन लाख रुपये भी दे. दोषी के खिलाफ अदालत में सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमिताभ मैत्रा ने दलीलें रखी थीं. यह राज्य में चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामलों में पहला ऐसा मामला है, जिसमें न केवल ट्रायल पूरा हुआ, बल्कि गिरफ्तार शख्स को दोषी भी ठहराया गया. गत बुधवार को अदालत ने भेलू को दोषी करार दिया था. वह एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक है और उसका तृणमूल कांग्रेस से जुड़ाव था. वर्ष 2021 की घटना : बच्ची से दुष्कर्म की यह घटना चार जून, 2021 की है, जब राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी थी. हत्या, दुष्कर्म व दुष्कर्म की कोशिश के कई मामलों से संबंधित याचिकाएं कलकत्ता हाइकोर्ट में दायर हुई थीं. घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कलकत्ता हाइकोर्ट को एक रिपेार्ट सौंपी थी. रिपोर्ट के आधार पर हाइकोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 19 अगस्त, 2021 को निर्देश दिया कि हत्या व महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों की जांच सीबीआइ करेगी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने देशभर से अधिकारियों की विशेष टीमें बनाकर चुनाव बाद हुईं इन घटनाओं की जांच शुरू की. कई मामलों में सीबीआइ ने संबंधित अदालतों में चार्जशीट भी दाखिल की है. पीड़िता से दुष्कर्म का यह मामला मालदा के मानिकचक थाना क्षेत्र में हुआ. बच्ची को भेलू ने रुपये का लालच देकर अपने बगीचे में बुलाया और वहां दुष्कर्म किया. घटना की चश्मदीद बनी पीड़िता की चचेरी बहन : घटना को पीड़िता की 10 साल की चचेरी बहन ने देखा, जो इस मामले की चश्मदीद गवाह बनी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

