हुगली. तृणमूल कार्यकर्ता खुदीराम हेम्ब्रम (40) की हत्या के दोषी आठ वामपंथी कार्यकर्ताओं को चुंचुड़ा अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनायी. हेम्ब्रम की 15 वर्ष पूर्व हत्या कर दी गयी थी. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा ने यह सजा सुनायी. सजा पाने वालों में लालू हांसदा, लक्ष्मीराम बास्के, लक्ष्मीनारायण सोरेन, नमा टुडू, सिद्धेश्वर मालिक, सनातन मालिक, रवि बास्के और गणेश मालिक शामिल हैं. मुकदमे की कार्यवाही के दौरान दो अभियुक्तों अमर रूईदास और नेपाल मालिक की मृत्यु हो गयी थी. सरकारी अधिवक्ता चंडी बंद्योपाध्याय ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद परिवार को न्याय मिला है. जिस नृशंस तरीके से खुदीराम की हत्या की गयी थी, उसके लिए अदालत का यह फैसला न्याय का उदाहरण है. उन्होंने बताया कि पुलिस के जांच अधिकारी ने समय पर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके कारण कोई भी अभियुक्त सजा से नहीं बच सका. अदालत ने मृतक की पत्नी को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
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