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रोज वैली की जमीन पर अवैध निर्माण गिराने का आदेश

Updated at : 11 Sep 2025 10:15 PM (IST)
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रोज वैली की जमीन पर अवैध निर्माण गिराने का आदेश

रोज वैली चिटफंड घोटाले में जब्त की गयी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को लेकर हाइकोर्ट द्वारा नियुक्त एडीसी समिति ने कड़ा रुख अपनाया है. समिति ने मुर्शिदाबाद की जंगीपुर नगरपालिका को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि तुरंत अवैध निर्माण को गिराया जाये, अन्यथा अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया जायेगा.

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कोलकाता.

रोज वैली चिटफंड घोटाले में जब्त की गयी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को लेकर हाइकोर्ट द्वारा नियुक्त एडीसी समिति ने कड़ा रुख अपनाया है. समिति ने मुर्शिदाबाद की जंगीपुर नगरपालिका को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि तुरंत अवैध निर्माण को गिराया जाये, अन्यथा अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया जायेगा.

जानकारी के अनुसार, जंगीपुर नगरपालिका के बसुदेवपुर मौजा में रोज वैली की लगभग 13 एकड़ जमीन हाईकोर्ट के आदेश पर जब्त कर समिति के कब्जे में दी गयी थी. यह जमीन कई वर्षों से खाली पड़ी थी. आरोप है कि नगरपालिका ने वहां पानी की टंकी सहित अन्य निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जबकि उसे जमीन की कानूनी स्थिति की जानकारी नहीं थी. पिछले सप्ताह रोज वैली के जमाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अरिंदम दास ने नगरपालिका को कानूनी नोटिस भेजकर अवैध निर्माण गिराने की मांग की थी. इसी आधार पर समिति ने बुधवार को बैठक कर नगरपालिका को तुरंत निर्माण कार्य रोकने और अवैध ढांचे को हटाने का आदेश दिया. एडवोकेट अरिंदम दास ने कहा कि यह पहली बार है जब जमाकर्ताओं की आपत्ति के बाद समिति ने खुद संज्ञान लिया और नगरपालिका को लिखित आदेश जारी किया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जमीन को उसकी पूर्व स्थिति में नहीं लाया गया, तो हाइकोर्ट की विशेष पीठ में नगरपालिका के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIJAY KUMAR

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