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डेवलपमेंट फीस के नाम पर अतिरिक्त रकम नहीं लेने का निर्देश

.जिला शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूलों को स्कूल के विकास के लिए (डेवलपमेंट फीस) अतिरिक्त रकम नहीं लेने का निर्देश दिया है.

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शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

संवाददाता, हावड़ा.

जिला शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूलों को स्कूल के विकास के लिए (डेवलपमेंट फीस) अतिरिक्त रकम नहीं लेने का निर्देश दिया है. विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि स्कूल अपने विद्यार्थियों से सरकार द्वारा तय राशि 240 रुपये ही ले. अगर अतिरिक्त रकम ले ली गयी है, तो उसे तुरंत वापस कर दिया जाये. ऐसा नहीं करने पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर पिछले कुछ वर्षों से विपक्षी दलों का प्रदर्शन हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, जिले के सभी स्कूल डेवलपमेंट फीस के नाम पर विद्यार्थियों से तय राशि से अधिक रुपये ले रहे थे. शिक्षा विभाग ने मौखिक रूप से स्कूलों को अतिरिक्त रकम नहीं लेने के लिए कहा था, लेकिन विद्यार्थियों से अधिक रुपये लेने का सिलसिला नहीं रुक रहा था. विपक्षी दलों के लगातार प्रदर्शन के कारण जिला शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी.

अधिसूचना के अनुसार, अब कोई भी स्कूल विद्यार्थियों से 240 रुपये से अधिक की डेवलपमेंट फीस नहीं ले सकेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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