कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा पर्षद के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गंगोपाध्याय की जमानत मामले में ईडी से रिपोर्ट तलब की है. शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में सीबीआइ ने कल्याणमय गंगोपाध्याय को गिरफ्तार किया था. गुरुवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने ईडी को एक हलफनामा प्रस्तुत कर यह बताने का आदेश दिया कि कल्याणमय गंगोपाध्याय की जमानत का वह क्यों विरोध कर रही है. इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी. गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 26,000 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. वर्ष 2016 में शुरू हुई इस नियुक्ति प्रक्रिया के समय कल्याणमय गंगोपाध्याय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख थे. 2012 में वे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एडहॉक कमेटी के प्रशासक बने थे और वह कुल चार वर्षों तक, यानी 2016 तक, इस पद पर थे. उसी वर्ष उन्हें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और वह 22 जून 2022 तक पद पर थे. बताया गया है कि कल्याणमय गंगोपाध्याय के कार्यकाल के दौरान स्कूलों में शिक्षक व गैर-शिक्षक पदों पर नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. कल्याणमय गंगोपाध्याय को नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में संलिप्तता के आरोप में सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था. इसके अलावा सीबीआइ ने अदालत में दावा किया कि कल्याणमय ””अवैध”” रूप से अपने पद पर बने हुए थे. जब वे बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उस पद का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया था. स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले उस पद के लिए आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 कर दी थी. उसके बाद इसे 65 से बढ़ाकर 68 कर दिया गया. हालांकि, कल्याणमय गंगोपाध्याय 68 साल की उम्र पार करने के बाद भी 16 महीने तक बोर्ड में काम करते रहे. कथित तौर पर उन्होंने 32 लाख रुपये का अतिरिक्त वेतन भी लिया. वह तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा गठित सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक थे. बाद में ईडी ने भी कल्याणमय गंगोपाध्याय को गिरफ्तार किया था. कल्याणमय गंगोपाध्याय ने ईडी मामले में जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया. अब हाइकोर्ट ने इस मामले में ईडी से रिपोर्ट तलब की है.
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