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ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किये जाने के मुद्दे पर सुनवाई छह नवंबर को

Updated at : 15 Oct 2025 1:17 AM (IST)
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ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किये जाने के मुद्दे पर सुनवाई छह नवंबर को

बता दें कि, कलकत्ता हाइकोर्ट ने नौ दिसंबर, 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को रद्द करने का फैसला सुनाया था.

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कोलकाता/नयी दिल्ली. ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किये जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राज्य की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का ध्यान इस सप्ताह मामले की सुनवाई करने के लिए आकर्षित किया. लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की सुनवाई इस सप्ताह नहीं, बल्कि छह नवंबर को होगी. बता दें कि, कलकत्ता हाइकोर्ट ने नौ दिसंबर, 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को रद्द करने का फैसला सुनाया था. हाइकोर्ट के आदेश के बाद नौ दिसंबर 2010 से 2024 तक जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को रद्द करना पड़ा है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा ने यह फैसला सुनाया था. हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी सुनवाई छह नवंबर को होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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