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सीपी को हटाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाइकोर्ट ने किया इनकार

Updated at : 05 Sep 2024 12:56 AM (IST)
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सीपी को हटाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाइकोर्ट ने किया इनकार

सीपी को हटाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाइकोर्ट ने किया इनकार

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उच्च न्यायालय का सुझाव- मामला सुप्रीम कोर्ट में है लंबित, वहीं अपना पक्ष रखें कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की जूनियर महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद कोलकाता पुलिस की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं. इसी के मद्देनजर एक वकील ने कलकत्ता हाइकोर्ट में कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को पद से हटाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है. वकील का आरोप है कि कोलकाता पुलिस आयुक्त ने आरजी कर कांड की पीड़िता का नाम सार्वजनिक कर दिया था, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाये. बुधवार को हाइकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष वकील अमृता पांडे ने यह मांग उठायी. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम ने फिलहाल इस मामले पर तत्काल विचार करने से इनकार कर दिया. और कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार भी इस मामले में शामिल होने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर करेगी और उस पर जो निर्णय होगा, उसके बाद ही हाइकोर्ट इस मामले पर विचार करेगा.

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