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पार्थ के खिलाफ राज्यपाल ने इडी को दी मुकदमा चलाने की मंजूरी

Updated at : 03 May 2025 1:50 AM (IST)
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पार्थ के खिलाफ राज्यपाल ने इडी को दी मुकदमा चलाने की मंजूरी

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को मंजूरी दे दी.

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कोलकाता. राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को मंजूरी दे दी. राजभवन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. राज्यपाल ने इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को माध्यमिक विद्यालय की नियुक्तियों में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में बेहला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस विधायक चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी. अधिकारी ने बताया कि सीवी आनंद बोस ने पार्थ चटर्जी के अलावा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक घोटाले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ भी मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिसंबर में पार्थ चटर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया था. 2011 से 2021 तक शिक्षा विभाग का जिम्मा पार्थ चटर्जी के पास था. पार्थ को इडी ने करोड़ों रुपये के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए 2022 में गिरफ्तार किया था.

वहीं, प्राथमिक शिक्षा पर्षद के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को भी भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि माणिक भट्टाचार्य को अदालत से जमानत मिल गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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