संवाददाता, कोलकाता
कलकत्ता हाइकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े अवमानना मामले में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को 22 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने कहा कि हलफनामे में रिक्तियों की वास्तविक संख्या और प्रतीक्षा सूची में शामिल 1241 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए.
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दस्तावेज की एक प्रति वादी पक्ष के वकील को दी जाये. एसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 सितंबर 2024 को अंतिम मेरिट सूची जारी होने के बाद आठ चरणों में काउंसलिंग की गयी और नियुक्ति की अनुशंसा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
मेरिट सूची में शामिल कई उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, लेकिन 1,241 उम्मीदवार अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं. वर्तमान में 5401 पद रिक्त हैं, लेकिन विषय, माध्यम और लिंग के आधार पर विसंगतियों के कारण शेष उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो सकी है. आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है.
अदालत ने कहा कि इस गतिरोध को खत्म करने में राज्य सरकार की भूमिका अहम है. इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और स्कूल शिक्षा आयुक्त को मामले में पक्षकार बनाया गया है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसएससी और राज्य सरकार मिलकर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करें. मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी, जबकि आयोग के नियमों के अनुसार पैनल का कार्यकाल 25 सितंबर को समाप्त हो जायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

