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रेलवे की जमीन से हॉकर हटाने की प्रक्रिया पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक

हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत स्थित श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे की जमीन पर कब्जा कर दुकान लगाने वालों को हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है

13 मार्च को अगली सुनवाई

संवाददाता, कोलकाता.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत स्थित श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे की जमीन पर कब्जा कर दुकान लगाने वालों को हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने 21 मार्च तक यह रोक लगायी है और इस दौरान न्यायमूर्ति ने हावड़ा डिवीजन को हॉकरों के आवेदनों पर सुनवाई करने तथा अपना पक्ष रखने का एक और अवसर देने का आग्रह किया.

इसके साथ ही हाइकोर्ट ने रेलवे से 13 मार्च को मामले की अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. गौरतलब है कि रेलवे का दावा है कि अमृत भारत परियोजना के काम के लिए स्टेशन से सटे इलाके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. रेलवे द्वारा गुरुवार को उन अवैध हॉकरों को हटाया जाना था. लेकिन हॉकरों ने रेलवे की नोटिस को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया.

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