पत्नी की हत्या के मामले में पति को अदालत ने सुनायी फांसी की सजा
Published by : SUBODH KUMAR SINGH Updated At : 22 Apr 2025 1:08 AM
नाबालिग बेटे के सामने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या के मामले में जलपाईगुड़ी अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनायी.
कोलकाता. नाबालिग बेटे के सामने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या के मामले में जलपाईगुड़ी अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनायी. जिले के मयनागुड़ी थाना क्षेत्र के चारेरबाड़ी सरकारपाड़ा के रहने वाले सुजीत दे भौमिक को यह सजा सुनायी गयी. घटना वर्ष 2023 की है. पति के अवैध संबंध की जानकारी पत्नी को मिली थी.
पत्नी इसका विरोध कर रही थी. इसे लेकर घर में विवाद होता था. घटना के दिन विवाद होने पर सुजीत ने पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी थी. उस समय घर में मौजूद सास व ससुर को भी दोषी ने जान से मारने की कोशिश की थी.
सोमवार को जलपाईगुड़ी जिला व दायरा अदालत के एडिशनल थर्ड कोर्ट के न्यायाधीश विप्लव राय ने घटना को विरलतम करार दिया. फांसी की सजा के साथ सास व ससुर पर जानलेवा हमला मामले में आजीवन कारावास की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट में मौजूद सजायाफ्ता ने कहा कि वह निर्दोष है. उसे फंसाया गया है.
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