सियालदह अदालत में हुई सुनवाई अगली तारीख छह सितंबर तय
संवाददाता, कोलकाताटेंगरा इलाके में एक ही परिवार की दो महिलाओं और एक नाबालिग बच्ची की हत्या के सनसनीखेज मामले में गुरुवार को सियालदह अदालत के सेकेंड फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय (चार्ज फ्रेम) किये. आरोपी प्रणय दे और प्रसून दे दोनों सगे भाई और मृतक परिवार के ही सदस्य हैं. उन पर हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में चार्ज तय किये गये हैं. यह वारदात इसी साल फरवरी में हुई थी, जिसने पूरे कोलकाता को झकझोर कर रख दिया था. 12 फरवरी को इएम बाइपास पर एक कार मेट्रो के खंभे से टकरा गयी थी. कार में प्रसून, उसका बड़ा भाई प्रणय और प्रणय का नाबालिग बेटा सवार थे. शुरुआत में यह एक सामान्य हादसा माना गया, लेकिन बाद की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया.पुलिस जांच में पता चला कि घटना से पहले ही टेंगरा स्थित उनके घर में प्रसून ने अपनी मां रोमी दे, भाभी सुदेष्णा दे और नाबालिग भतीजी प्रियंबदा दे की निर्मम हत्या कर दी थी. तीनों शवों को घर में छोड़कर प्रसून अपने भाई और भतीजे को साथ लेकर कार में सवार होकर निकल पड़ा. जांचकर्ताओं के मुताबिक, उसकी योजना जान देकर खुदकुशी करने की थी. कार दुर्घटना में तीनों घायल हो गये थे और उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. ठीक होने के बाद सबसे पहले प्रसून को गिरफ्तार किया गया. बाद में, जांच के आधार पर प्रणय दे को भी गिरफ्तार कर लिया गया. गुरुवार को अदालत में दोनों आरोपियों की मौजूदगी में चार्ज फ्रेम की कार्यवाही पूरी की गयी. अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

